रिपोर्ट- ईश्वर दीन साहू
कौशाम्बी : जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने जनपद के विभिन्न उपनिबन्धक कार्यालयों में पंजीकृत होने वाले विक्रय विलेखों में सबसे बडे मूल्य के विक्रय विलेख में से तीन विक्रय विलेखों का सत्यापन सहायक महानिरीक्षक निबन्धन के साथ किया गया। जिसमें से विलेख संख्या-5992/2024 पंजीकृत दिनांक 10.10.2024 विक्रीत गाटा संख्या-927 व 928 में से विक्रीत रक्बा 93 वर्गमीटर व्यवसायिक भवन स्थित सम्पत्ति मौजा-कोर्रो (नगरीय), परगना कड़ा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी में वर्णित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण किया गया। व्यवसायिक भवन का मूल्यांकन सही न पाये जाने के कारण सर्किल दर सूची के अनुसार विभागीय अधिकारियों से गणना कराने पर विलेख में स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क के रूप में रू0-86250 का प्रथम दृष्टया राजस्व कमी पायी गयी। जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए स्टाम्प अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अधीन स्टाम्पवाद दर्ज कर कमी स्टाम्प शुल्क वसूली के लिए कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए सहायक आयुक्त स्टाम्प को दियें।
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