Wednesday, September 3, 2025

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के सम्बन्ध में एडवाइजरी जारी की...

रिपोर्ट- ईश्वर दीन साहू

कौशाम्बी : पिछले कुछ दिनों से जनपद कौशाम्बी के विभिन्न थाना क्षेत्रों से राष्ट्रीय ध्वज "तिरंगा” के अपमान के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार शिकायते प्राप्त हो रही है और अब तक विभिन्न थानों में इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत 05 अभियोग पंजीकृत किया जा चुके है। राष्ट्रीय ध्वज "तिरंगा" हमारे सम्मान और गौरव का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। भारत की एकता, अखंडता एवं गरिमा को सुरक्षित रखने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 लागू किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों-जैसे कि राष्ट्रध्वज, संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न एवं अन्य गौरवशाली प्रतीकों की मर्यादा बनाए रखना है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अन्तर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिये गये। 1. तिरंगे का सम्मान करें ➤ तिरंगे को ज़मीन पर न गिराए। ➤ राष्ट्रीय ध्वज को जलाना, फाड़ना, जमीन पर रखना तथा अपमानजनक ढंग से प्रयोग में लाना दण्डनीय अपराध है कृपया ऐसा न करें। ➤ किसी भी प्रकार से झंडे का प्रयोग वस्त्र, परिधान, टेबल कवर या सजावट के लिए न करें। ➤ राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी झण्डे के नीचे न फहरायें। > राष्ट्रीय ध्वज की निंदा, मज़ाक न उड़ाये एवं सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट न करें। 2. राष्ट्रीय ध्वज संहिता का पालन करें। ➤ तिरंगे को सदैव स्वच्छ और सम्मानपूर्वक फहराएँ। ➤ राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसकी ऊँचाई आस-पास लगे किसी अन्य प्रकार के झण्डों से अधिक होनी चाहिए। 3. डिजिटल और प्रिंट मीडिया पर राष्ट्रीय ध्वज के सम्बन्ध में सावधानी प्रिन्ट/सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो, पोस्टर एवं विज्ञापन में तिरंगे का प्रयोग मर्यादित और सम्मानजनक हो। ध्वज को किसी भी अपमानजनक या व्यावसायिक गतिविधि से न जोड़ें। 4. कानूनी प्रावधान तिरंगे का अपमान करना, "राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971" के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। दोषी व्यक्ति को 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। जनपद में प्राप्त ज्यादातर शिकायतों के सम्बन्ध में जांच करने पर पाया गया कि जानकारी के आभाव में भूलवश राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है, इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि किसी भी दशा में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न हो। यह भी प्रकाश में आया है कि एक व्यक्ति द्वारा ईर्ष्यावश अपने विपक्षी को फसाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ध्वज को उसकी गाड़ी पर लगा दिया गया था जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हुई है। कौशाम्बी पुलिस की आमजन से अपील- "जनपदवासियों से अपील है कि राष्ट्रीय ध्वज/प्रतीकों का सम्मान बनाये रखें। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है एवं इसका सम्मान राष्ट्र की एकता और गौरव का प्रतीक भी है। प्रत्येक नागरिक से आग्रह है कि अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्र ध्वज का आदर करें एवं राष्ट्रीय ध्वज "तिरंगा” की गरिमा को बनाये रखें तथा अपमानजनक प्रयोग से बचें। प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वे "भारतीय ध्वज संहिता 2002 एवं राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971" में निहित निर्देशों का भलीभाति अध्ययन करते हुये पूर्ण पालन करें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें।" कौशाम्बी पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है।

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