Wednesday, October 8, 2025

षडयंत्र रचकर झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले चार अभियुक्त को थाना सैनी पुलिस ने किया गिरफ्तार...

रिपोर्ट- ईश्वर दीन साहू

कौशाम्बी : जनपद में दिनांक 27.09.2025 को वादिनी/अभियुक्ता हीरामनी सरोज पत्नी मूलचन्द्र निवासिनी ग्राम मनकापुर, सयारा मीठेपुर थाना सैनी जनपद कौशाम्बी द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 26.09.2025 को वह अपने गाँव से थोडी दूरी पर बकरी चराकर घर को वापस आ रही थी, तभी अचानक उसके पास एक चार पहिया गाडी नं० यू०पी० 14 डीवी 5756 रूकी, जिसमें से ग्राम सयारा मीठेपुर निवासी जुबैर पुत्र मोइनबक्श व पप्पू पुत्र मुस्ताक निकले और पीडिता को अचानक पीछे से पकडकर कार में जबरदस्ती डाल लिये और वादिनी/अभियुक्ता के विरोध करने के बावजूद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सैनी पर मु0अ0सं0 328/25 धारा 127(2)/70(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। श्री राजेश कुमार पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी द्वारा पंजीकृत अभियोग की निष्पक्ष विवेचना कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। वादिनी/अभियुक्ता के द्वारा अपने साथ हुये इस जघन्य अपराध की सूचना न तो आपातकालीन नं0 112 पर दी गयी और न ही स्थानीय चौकी थानें पर आकर दी गयी, बल्कि उक्त सूचना घटना के अगले दिन दिनांक 27.09.2025 को पुलिस कार्यालय जनपद कौशाम्बी में लिखित रूप से देकर सोशल मीडिया पर मामले को संवदेनशील बनाने के लिये प्रसारित की/कराई गई। उक्त बिन्दुओं से घटना प्रथम दृष्टया ही संदिग्ध पायी गयी थी।
कार्यवाही की विवरण- पंजीकृत अभियोग की विवेचना के दौरान घटना के सम्बन्ध में नियमानुसार वादिनी के बयान अन्तर्गत धारा 180/183 बीएनएसएस अंकित कराये गये, जिसमें वादिनी/अभियुक्ता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का समर्थन करते हुये व आरोपियों की संख्या 04 बताते हुए बयान दिया है। परन्तु विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान साक्ष्य संकलन व संकलित तकनीकि इलैक्ट्रानिक साक्ष्य से यह स्पष्ट हुआ कि वादिनी/अभियुक्ता के द्वारा ग्राम सयारा मीठेपुर के रहने वाले 1. मो0 हसन 2. मो० हुसैन पुत्रगण फकीरबक्श उर्फ गुन्ना बाबा 3. फकीर बक्श उर्फ गुन्ना बाबा पुत्र मदारबक्श 4. शेर मोहम्मद उर्फ शेरू पुत्र सगीर अहमद 5. अर्जुन पुत्र बडेलाल नि० रामपाल का पुरवा, सयारा मीठेपुर थाना सैनी जनपद कौशाम्बी के कहने पर जुबैर व पप्पू के विरूद्ध झूठा मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों, मोबाइल के सीडीआर के गहन अवलोकन एवं टावर लोकेशन से आरोपीगणों की घटनास्थल पर मौजूदगी नही पाई गई। अपितु कथित आरोपी जुबैर के पुत्र उम्र करीब 05 वर्ष जिसे पीलिया एवं पेट दर्द की शिकायत थी, को दिनांक 23.09.2025 को इलाज के लिये करनपुर चौराहा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था, जो कि दिनांक 26.09.2025 की रात्रि करीब 20.00 बजे तक इलाजरत रहा। दिनांक 26.09.2025 को घटना के समय जुबैर की उपस्थिति अपने पुत्र के साथ उक्त अस्पताल में ही थी। आरोपीगणों की मौजूदगी अन्यत्र पाये जाने के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसके आधार पर कथित आरोपीगणों की नामजदगी गलत करते हुए कथित वादिनी एवं षणयन्त्रकारियों के नाम बतौर अभियुक्त प्रकाश में लाये गये हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 08.10.2025 को थाना सैनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आये 03 अभियुक्तों 1. वादिनी/अभियुक्ता नि० ग्राम सयारा मीठेपुर 2. मो0 हसन 3. शेर मोहम्मद उर्फ शेरू पुत्र सगीर अहमद 4. अर्जुन पुत्र बडेलाल निवासी गण रामपाल का पुरवा, सयारा मीठेपुर थाना सैनी जनपद कौशाम्बी को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्तों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। पछताछ विवरण- 1. पूछताछ एवं विवेचना से साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि मुकदमा उपरोक्त में नामित कथित आरोपी जुबैर का मोहम्मद हसन से ग्राम सयारा मीठपुर स्थित जमीन गाटा सं0-1045 को लेकर विवाद था, वर्ष 2011 में आरोपी जुबैर ने अपनी मां अकबरूननिशा के नाम हुसैनउद्दीन पुत्र निसार अहमद नि० ननमई थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी से गाटा सं0 में 07 बिस्वा का बैनामा करवाया था, मई 2025 में मो0 हसन ने भी इसी जमीन में से 280 वर्गमीटर का बैनामा हुसैनउद्दीन उपरोक्त से अपने नाम करवा लिया, जब इस बात की जानकारी जुबैर को हुई तो जुबैर ने पता किया कि यह बैनामा जो हसन के नाम हुआ है, उसमें उसकी माँ के नाम विक्रित भूमि का भी कुछ अंश सम्मिलित है तो जुबैर ने उक्त बैनामें के आधार पर होने वाले दाखिल खारिज पर आपत्ति लगा दी तथा बैनामा निरस्तीकरण का वाद सं0 435/25 अकबरूननिशा बनाम हुसैनउद्दीन आदि मा० न्यायालय सिविल जज जू०डि० कौशाम्बी में दायर किया जो कि विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त जुबैर के द्वारा फकीर बक्श उर्फ गुन्ना बाबा के गाँव में स्थित मजार में झाड-फूंक एवं जादू-टोना आदि किये जाने की लिखित शिकायत उच्चाधिकारीगण के समक्ष जुलाई 2025 में की गयी थी, इन्हीं कारणों से दोनो पक्षों के मध्य पूर्व से ही वैमनस्यता थी। इसके अतिरिक्त उक्त दोनों पक्षों द्वारा प्लाटिंग का व्यवसाय किया जा रहा था, व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण भी दोनों पक्षों प्रतिद्वन्दिता थी। 2. उपरोक्त कारणों से ही मोहम्मद हसन, हुसैन, गुन्ना बाबा व अर्जुन ने (जिला पंचायत सदस्य) शेरू से सम्पर्क किया। शेरु द्वारा बनाई गयी योजना के क्रम में आपराधिक षडयन्त्र रचकर वादिनी/अभियुक्ता को आगे कर झूठी घटना की तहरीर दिलाई गयी, जिसमें उसके साथ गैंग रेप जैसे जघन्य अपराध के आरोप अंकित किये गये थे। आरोपों को संवदेनशील बनाने के लिए सोशल मीडिया पर प्रसारित भी करवाया गया। 3. इसी प्रकार शेर मोहम्मद की जबैर व पप्पू से भी अपनी अदावत थी। शेर मोहम्मद ने जुबैर को एक प्लाट दिलवाया था, जिसके लिए जुबैर से कमीशन मांग रहा था, जुबैर ने कमीशन नही दिया। पप्पू दुबई से कमाकर आया था, शेरु चाहता था कि वह उसके साथ प्लाटिंग का काम करे, जबकि पप्पू जुबैर के साथ प्लाटिंग का कार्य कर रहा था। इस कारण से अभियुक्त शेरु, जुबैर व पप्पू से रंजिश मानता था। 4. पीड़िता/अभियुक्ता के द्वारा लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दबाव बनाया जा रहा था। पीडिता/अभियुक्ता द्वारा वकील के माध्यम से उच्चाधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर अतिशीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी कराये जाने का प्रयास किया जा रहा था। 5. पीड़िता/अभियुक्ता बदमाश किस्म की महिला है, जो अपने पति से अलग रहती है। इसके द्वारा कुछ दिन पूर्व वीरेन्द्र नामक व्यक्ति के विरुद्ध भी बलात्कार किए जाने के सम्बन्ध में आईजीआरएस के माध्यम से प्रार्थना पत्र डाला गया था। 6. बीएनएस की धारा 231 में प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध झूठा/मनगढंत आरोप गढ़ते हुए अभियोग पंजीकृत कराया जाता है, ताकि उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हो जाए तो सूचनाकर्ता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अभियुक्तगणों द्वारा झूठा आरोप गढ़ते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया है। 7. पूछताछ के दौरान आरोपी हसन ने बताया कि मेरी और जुबैर के बीच जमीन की मुकदमेंबाजी चल रही है, जिसकी रंजिश से जुबैर पर दबाव बनाने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर यह षणयन्त्र रचा था। मैने अर्जुन से सम्पर्क कर उसके माध्यम से अर्जुन की चाची हीरामनी सरोज को 05 लाख रुपये व एक विस्वा जमीन कमासिन मेन रोड पर देने व एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत दुष्कर्म का अभियोग पंजीकृत कराने पर 08 लाख 25 हजार रुपये शासन से प्राप्त होने का लालच देकर झूठा मुकदमा लिखाने के लिये तैयार किया था। मैने इस योजना को अंजाम देने के लिये मो० हुसैन, फकीर बक्श उर्फ गुन्ना बाबा व शेर मोहम्मद उर्फ शेरू से सहयोग लिया था, इन लोगों की भी जुबैर से दुश्मनी थी इसी लिये ये लोग भी इस योजना में शामिल हो गये। गिरफ्तार अभियुक्तगण- 1. हीरामनी सरोज पत्नी मूलचन्द्र निवासिनी मनकापुर थाना सैनी जनपद कौशाम्बी। 2. मो0 हसन पुत्र फकीरबक्श उर्फ गुन्ना बाबा निवासी सयारा मीठेपुर थाना सैनी, कौशाम्बी। 3. शेर मोहम्मद उर्फ शेरू पुत्र सगीर अहमद निवासी सयारा मीठेपुर थाना सैनी, कौशाम्बी (जिला पंचायत सदस्य)। 4. अर्जुन पुत्र बडेलाल निवासी रामपाल का पुरवा, सयारा मीठेपुर थाना सैनी जनपद कौशाम्बी ( पीडिता/अभियुक्ता का भतीजा)। संबंधित अभियोग- मु0अ0सं0 328/25 धारा 248ख/231/217/61 (2) बीएनएस थाना सैनी जनपद कौशाम्बी। गिरफ्तार करने वाली पलिस टीमः- थाना सैनी पुलिस टीम जनपद कौशाम्बी।

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